हल्द्वानी: आयकर रिटर्न जमा करने की तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 30 सितंबर हुई

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हल्द्वानी, अमृत विचार। आयकर विभाग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट टीडीएस विवरण आदि दाखिल करने की अंतिम तिथियां एक से तीन माह की अवधि बढ़ाई गई है। आयकर विभाग के इस फैसले से उत्तराखंड के आठ लाख से ज्यादा करदाताओं को राहत होगी। आयकर अधिवक्ता सुमित गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी …

हल्द्वानी, अमृत विचार। आयकर विभाग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट टीडीएस विवरण आदि दाखिल करने की अंतिम तिथियां एक से तीन माह की अवधि बढ़ाई गई है। आयकर विभाग के इस फैसले से उत्तराखंड के आठ लाख से ज्यादा करदाताओं को राहत होगी।

आयकर अधिवक्ता सुमित गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर करदाताओं को रिटर्न व अन्य विवरण भरने में परेशानी हो रही है इसलिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई हैं। आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसी तरह निर्धारिती (लेखा परीक्षा मामला) की आय रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही का टीडीएस विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ा कर 30 जून कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 का वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) दाखिल करने की तिथि भी 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इससे पूर्व गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है ।

आयकर विभाग के अपर आयुक्त गगन सूद ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों से राज्य के आठ लाख से ज्यादा और कुमाऊं के तीन लाख से ज्यादा आयकर करदाताओं को राहत मिलेगी।

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