बरेली: स्कूल खुलने तक नहीं लिया जा सकता परीक्षा और परिवहन शुल्क, आदेश जारी

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अमृत विचार, बरेली। निजी स्कूलों में फीस को लेकर अब डीआईओएस सख्त हो गए हैं। आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को डीआईओएस की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगने तक कोई भी स्कूल न तो …

अमृत विचार, बरेली। निजी स्कूलों में फीस को लेकर अब डीआईओएस सख्त हो गए हैं। आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को डीआईओएस की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगने तक कोई भी स्कूल न तो परीक्षा शुल्क ले सकता है और न ही परिवहन शुल्क। यदि किसी भी स्कूल ने परिवहन या परीक्षा शुल्क लिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, शासन के निर्देशों के बाद भी स्कूल अपनी मनमानी पर अड़े हुए थे। मामला जब डीआईओएस डॉ अमरकांत सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने बुधवार को एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी बोर्ड के स्कूल इस बार कोई फीस वृद्धि नहीं करेंगे। पिछले सत्र की शुल्क संरचना के अनुसार ही इस सत्र में भी फीस ली जाएगी जिन्होंने फीस बढ़ाई है वह समायोजित करें।

उन्होंने कहा कि जब तक भौतिक रूप से परीक्षा संपादित नहीं की जा रही हैं तब तक छात्रों से परीक्षा शुल्क न लिया जाए। इसी प्रकार स्कूल बंद रहने की अवधि में क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक समारोह से संबंधी गतिविधियों का भी शुल्क न लिया जाए। किसी भी छात्र के परिवार में यदि कोई संक्रमित है तो उस पर फीस का दबाव न बनाया जाए। अभिभावक के अनुरोध पर मासिक शुल्क लिया जाए। इसके साथ स्कूल में कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को नियमित रूप से पारिश्रमिक और वेतन का भुगतान किया जाए।

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