CBSE और ICSE की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका स्थगित, केंद्र ने मांगा दो दिन का समय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस …
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस पर गुरुवार को विचार करने का निर्णय लिया।
वेणुगोपाल ने खंडपीठ से कहा कि सरकार परीक्षा को लेकर अगले दो दिन में फैसला लेगी, इसलिए सुनवाई को तब तक स्थगित कर दिया जाये। इस पर न्यायालय ने वेणुगोपाल से कहा कि सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन यदि वह पिछले साल की नीति से अलग कोई आदेश पारित करेगी तो उसे अच्छे कारण गिनाने होंगे।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की आशा है कि पिछले साल अपनाई गई नीति पर अमल इस साल भी किया जाना चाहिए, इसलिए अगर सरकार इससे अलग कर रही है तो उसे अच्छे कारण देने होंगे। न्यायालय ममता शर्मा की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने पिछले साल की परीक्षा परिणाम नीति पर अमल करते हुए परीक्षाफल घोषित करने का भी अनुरोध किया है।
