बरेली: कांटों के मरम्मतकर्ता नहीं दे रहे सत्यापन प्रमाण-पत्र
बरेली, अमृत विचार। जिले में बीते दिनों रसोई गैस सिलेंडरों में घटतौली के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। जिसके बाद काफी गैस एजेंसियों ने अपने हॉकर्स को दिए जाने वाले कांटों के सत्यापन कराए या फिर जो कांटे खराब थे उनकी मरम्मत कराई मगर विधिक माप विज्ञान विभाग से …
बरेली, अमृत विचार। जिले में बीते दिनों रसोई गैस सिलेंडरों में घटतौली के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। जिसके बाद काफी गैस एजेंसियों ने अपने हॉकर्स को दिए जाने वाले कांटों के सत्यापन कराए या फिर जो कांटे खराब थे उनकी मरम्मत कराई मगर विधिक माप विज्ञान विभाग से अधिकृत मरम्मतकर्ता कांटों की रिपेयर करने के बाद सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर गोयल गैस एजेंसी के दो हॉकर्स ने हंगामा काटा तो इसका खुलासा हुआ।
हॉकर राकेश कुमार और कालीचरण ने बताया कि हाल ही में श्यामगंज में कांटे की रिपेयरिंग कराई थी जिस मरम्मतकर्ता से कांटा ठीक कराया उसने प्रमाण पत्र नहीं दिया। कांटे पर केवल नंबर डाल दिया। दोनों हॉकर्स ने बताया कि लाइसेंसी मरम्मतकर्ता ने करीब 800 रुपये लिए। बता दें कि जिले में विभाग से पंजीकृत कुल 41 लाइसेंसी कांटा मरम्मतकर्ता हैं जिनमें 30 माप यंत्रों के मरम्मतकर्ता एवं 11 विक्रेता हैं। विक्रेता का काम माप यंत्रों की बिक्री करना और मरम्मतकर्ता पुराने बांटों, इलेक्ट्रॉनिक कांटों एवं अन्य माप यंत्रों की रिपेयर का काम करता है।
अलग-अलग भार के बांटों और इलेक्ट्रॉनिक कांटों के लिए शुल्क निर्धारित है। इलेक्ट्रॉनिक कांटों का लाइसेंस रखने वालों को दो वर्ष और बांट-तराजू रखने वालों को एक वर्ष में सत्यापन कराना होता है। विभाग की माने तो समय-समय पर सत्यापन एवं नवीनीकरण नहीं कराने वाले व्यापारियों के चालान की कार्रवाई की जाती है। जिसके लिए 2000 से लेकर 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बिना कांटे के बांट रहे सिलेंडर
एक भाजपा नेता की गैस एजेंसी के सिलेंडरों में घटतौली का खुलासा होने के बाद विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने करीब 12 एजेंसियों के गोदामों पर तीन दिन के अंदर छापा मारा जिनमें 5 गैस एजेंसियों में अनियमितता पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की गई थी मगर अब भी बहुत सारे हॉकर्स के पास या तो कांटा नहीं है या फिर सत्यापन सीमा समाप्त या कांटा खराब हो जाने के बावजूद सिलेंडर का वितरण कर रहे हैं।
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग मनोज कुमार ने बताया कि मरम्मत के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर किसी लाइसेंसी मरम्मतकर्ता ने सत्यापन का प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
