Lucknow HC bench: पंचायत चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग से तलब की रिपोर्ट, आयोग के सचिव को हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश

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लखनऊ, विधि संवाददाता, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में सम्पन्न हुए पंचायत चुनावों के सम्बंध में राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट तलब किया है। न्यायालय ने इसके साथ ही चुनाव आयोग के सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। …

लखनऊ, विधि संवाददाता, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में सम्पन्न हुए पंचायत चुनावों के सम्बंध में राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट तलब किया है। न्यायालय ने इसके साथ ही चुनाव आयोग के सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रथम की खंडपीठ ने सीतापुर से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रहीं अनीता की याचिका पर पारित किया। याचिका में सत्ताधारी दल की प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों पर दबाव डाले जाने का आरोप पुलिस व प्रशासन पर लगाया गया था। हालांकि पिछली सुनवाई पर ही न्यायालय ने निष्पक्ष चुनाव के लिए आदेश दिये थे लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि वह वह चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

इस बार के चुनाव में न्यायालय ने मतदान के दिन क्या घटनाएं हुईं व इस सम्बंध में जो भी तथ्य हैं, सभी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सचिव, चुनाव आयोग को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि आयोग के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आईएएस अधिकारी सुशील कुमार पटेल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था लिहाजा उक्त हलफनामे में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाए।

वहीं सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से एक रिपोर्ट दाखिल की गई जिसका याची की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि उक्त रिपोर्ट सेतापुर जिलाधिकाद्री की है जबकि वर्तमान मामले में न्यायालय वृहद मुद्दे पर सुनवाई कर रही है लिहाजा चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।

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