यूपी: ध्वनि प्रदुषण पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, बुलेट समेत इन वाहनों पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश

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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुलेट समेत दूसरी तेज आवाज वाली गाड़ियों द्वारा ध्वनि प्रदुषण फैलाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार को कार्रवाई का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने ‘मोडिफाइड साइलेंसरों से ध्वनि प्रदुषण’ टाइटिल …

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुलेट समेत दूसरी तेज आवाज वाली गाड़ियों द्वारा ध्वनि प्रदुषण फैलाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार को कार्रवाई का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने ‘मोडिफाइड साइलेंसरों से ध्वनि प्रदुषण’ टाइटिल से इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले पर पारित आदेश में न्यायालय ने टिप्पणी की कि ध्वनि प्रदुषण की तुलना किवदंतियों के एक जीव हाइड्रा से करते हुए कहा कि जैसे हाइड्रा का एक सिर काटने पर दो और सिर पैदा हो जाते थे, वही हाल ध्वनि प्रदुषण का हो गया है।

न्यायालय ने कहा कि बुलेट व दूसरी बाइकों में आजकल साइलेंसर को मोडिफाई कर के तेज आवाज सुनाने का फैशन हो गया है। ऐसे मोडिफाइड साइलेंसरों से इतनी तेज आवाज निकलती है कि सौ मीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। इससे बीमार लोगों, बुजूर्गों और बच्चों को खास तौर पर भारी दिक्कतें होती हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 52 का भी उल्लेख किया जिसके तहत वाहनों में मोडिफिकेशन प्रतिबंधित है।

न्यायालय ने इसी एक्ट की धारा 190(2) का भी जिक्र किया जिसके तहत ध्वनि व वायु प्रदुषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का प्रावधान है। न्यायालय ने आगे कहा कि ध्वनि प्रदुषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 विदेशी बाइकों जैसे हर्ले डेविडसन, ह्योसंग, यूएन कामंडोअ, सुजूकी इंट्र्युडर, बिग डॉग व नॉर्दरन कमांडो इत्यादि पर भी लागू होता है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महनिदेशक, चेयरमैन यूपी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड व डीसीपी (यातायात) लखनऊ को भेजने के आदेश दिये हैं। साथ ही इन सभी से इस मामले में कार्रवाई कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

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