सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को नस्ली टिप्पणी करने के आरोप में मिली जेल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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सिंगापुर। सिंगापुर में 52 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक अस्पताल में कर्मचारियों पर नस्ली टिप्पणी करने और मारपीट करने का दोषी पाए जाने पर मंगलवार को पांच सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई। ‘टुडे’ अखबार की खबर के अनुसार, पेरियानायगाम अप्पवू को परेशान करने और आपराधिक बल प्रयोग करने के आरोपों का …

सिंगापुर। सिंगापुर में 52 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक अस्पताल में कर्मचारियों पर नस्ली टिप्पणी करने और मारपीट करने का दोषी पाए जाने पर मंगलवार को पांच सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई। ‘टुडे’ अखबार की खबर के अनुसार, पेरियानायगाम अप्पवू को परेशान करने और आपराधिक बल प्रयोग करने के आरोपों का दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।

खबर के अनुसार, सेंगकांग जनरल अस्पताल में 23 जून को अप्पवू आंख का उपचार कराने गया था जब उसने शोर मचाया और नर्स के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। अप्पवू ने नर्स से कहा, “तुम चीनी हो, चीनी लोग बेवकूफ होते हैं। मुझे एक भारतीय डॉक्टर चाहिए, वही भारतीय डॉक्टर जिसने पहले मेरा इलाज किया था।”

अदालत में कहा गया कि भारतीय मूल के एक डॉक्टर ने उसे देखा लेकिन अप्पवू ने उस डॉक्टर से यह कहते हुए इलाज कराने से मना कर दिया कि वह “कुछ ज्यादा ही श्वेत थी।” खबर के अनुसार इसके बाद मरीज बिस्तर से उठा, एक वरिष्ठ नर्स के पास गया और उसका गला दबाने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका।

अप्पवू ने पिछले साल अप्रैल में सुपर मार्केट में एक कैशियर के विरुद्ध भी नस्ली टिप्पणियां की थीं जिसकी जांच हुई थी। सुपरमार्केट के निकास द्वार से प्रवेश करने से रोके जाने पर उसने कैशियर को पीटने की धमकी दी थी और कहा था, “तुम चीनी लोग सिंगापुर में कोविड लाते हो।”

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