नैनीताल: छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
नैनीताल, अमृत विचार। छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला को नैनीताल हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है शुक्रवार को न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने कफोला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत के लिए अगली तिथि 13 अगस्त तय की है आपको बता दें कि जगमोहन कपोला के …
नैनीताल, अमृत विचार। छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला को नैनीताल हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है शुक्रवार को न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने कफोला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत के लिए अगली तिथि 13 अगस्त तय की है
आपको बता दें कि जगमोहन कपोला के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले के मामले पर नानकमत्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था जिन पर आरोप था कि बतौर समाज कल्याण अधिकारी रहते थे उनके द्वारा 2012-13 में मां गायत्री देवी इंस्टिट्यूट एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गजरौला उत्तर प्रदेश के फर्जी छात्रों के नाम पर लाखों की छात्रवृत्ति जारी की गयी। कपोला के खिलाफ उधम सिंह नगर में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनके आधार पर पुलिस के द्वारा जगमोहन कफोला को गिरफ्तार किया गया था। अब जगमोहन के द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जगमोहन की याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि तय की है।
