नैनीताल: डीपी यादव को नैनीताल हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के दादरी विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के आरोप में आजीवन करावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता डीपी यादव को नैनीताल हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंड पीठ ने डीपी यादव को स्वास्थ्य उपचार के लिए 1 माह …

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के दादरी विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के आरोप में आजीवन करावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता डीपी यादव को नैनीताल हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंड पीठ ने डीपी यादव को स्वास्थ्य उपचार के लिए 1 माह की अंतरिम जमानत दे दी है।
आज मामले में सुनवाई के दौरान डीपी यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया की डीपी यादव की तबियत खराब है उन्हें इलाज कराने के लिए 1 माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाए जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 1 माह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि अंतिम बार डीपी यादव को अंतरिम जमानत दी जा रही इसके पश्चात उन्हें कोई राहत कोर्ट की तरफ से नही दी जाएगी। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चैकअप करने के लिए पूर्व में भी 2 बार शार्ट टर्म बेल दी जा चुकी है। अब अगले माह कोर्ट मामले में अंतिम सुनवाई करेगी।
आपको बता दें 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने  कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है

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