बरेली: पत्नी की हत्या करने वाले दहेज लोभी पति को सात वर्ष कैद

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बरेली, अमृत विचार। 11 वर्ष पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले फतेहगंज पूर्वी के मौहल्ला सराय खाम निवासी पति कुलदीप उर्फ नवनीत को सत्र परीक्षण में दोषसिद्व करते हुए एडीजे-6 अब्दुल कय्यूम ने सात वर्ष कारावास व 15 हजार रूपये कुल अर्थदण्ड की सजा सुनाई। स्वाति वर्मा के …

बरेली, अमृत विचार। 11 वर्ष पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले फतेहगंज पूर्वी के मौहल्ला सराय खाम निवासी पति कुलदीप उर्फ नवनीत को सत्र परीक्षण में दोषसिद्व करते हुए एडीजे-6 अब्दुल कय्यूम ने सात वर्ष कारावास व 15 हजार रूपये कुल अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

स्वाति वर्मा के पिता उमेश चन्द्र वर्मा निवासी मलिहाबाद लखनऊ ने 10 सितम्बर 2011 को थाना फतेहगंज पूर्वी में तहरीर देकर बताया था कि बेटी स्वाति वर्मा की शादी छह माह पूर्व फतेहगंज पूर्वी निवासी कुलदीप उर्फ नवनीत के साथ हुई थी, जिसमें मैने अपनी हैसियत के हिसाब से दान-दहेज दिया था फिर भी कुलदीप दिये गये दहेज से संतृष्ट नही था और लगातार मेरी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था।

मैने अपनी बेटी को समझा बुझाकर बर्दाश्त करने के लिए कहा तथा अपने दामाद कुलदीप को भी कई दफा समझाया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नही आया। उनकी बेटी की दहेज के खातिर हत्या कर दी गई। कपुलिस ने पति के विरूद्व दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। सेशन ट्रायल के दौरान अभियोजन ने अदालत मे सात गवाह परीक्षित करवाये थे।

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