राजस्थान में बाल विवाह को रजिस्टर करने वाला विधेयक पारित, BJP ने कहा- ये ‘काला कानून’ है

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

जयपुर। राजस्थान में शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए संशोधन विधेयक विधानसभा पारित होने के बाद विवादों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी कहना है कि इस विधेयक के बाद बाल विवाह वैध हो जाएंगे। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दे को तोड़ मरोड़कर सामने ला रही है। विपक्ष के उपनेता …

जयपुर। राजस्थान में शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए संशोधन विधेयक विधानसभा पारित होने के बाद विवादों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी कहना है कि इस विधेयक के बाद बाल विवाह वैध हो जाएंगे। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दे को तोड़ मरोड़कर सामने ला रही है।

विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर और बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने संशोधन विधेयक को ‘काला कानून’कहा है। अशोक लोहोटी ने कहा कि विधेयक बाल विवाह की अनुमति देता है। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंच गए लेकिन ध्वनिमत से विधेयक पारित कर दिया गया। मत विभाजन की मांग स्वीकार नहीं किए जाने पर भाजपा सदस्यों ने बहिर्गमन किया और इसे ‘काला कानून’ करार दिया है।

यह भी पढ़े-

सुनील जाखड़ बोले- राहुल के समाधान से कार्यकर्ता मंत्रमुग्ध हुए और अकाली दल की हिली बुनियाद

संबंधित समाचार