बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को सश्रम सात साल का कारावास

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बरेली, अमृत विचार। 12 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की (14) को बहला-फुसलाकर ले जाने व देहरादून में किराये के कमरे में रखकर दुष्कर्म करने वाले विशारतगंज के पुरानी बाजार निवासी अरुन को सत्र परीक्षण में दोषी पाने पर स्पेशल जज फॉस्ट टैªक कोर्ट-प्रथम निर्दोष कुमार ने सात वर्ष के कठोर कारावास व कुल 13 हजार रुपये …

बरेली, अमृत विचार। 12 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की (14) को बहला-फुसलाकर ले जाने व देहरादून में किराये के कमरे में रखकर दुष्कर्म करने वाले विशारतगंज के पुरानी बाजार निवासी अरुन को सत्र परीक्षण में दोषी पाने पर स्पेशल जज फॉस्ट टैªक कोर्ट-प्रथम निर्दोष कुमार ने सात वर्ष के कठोर कारावास व कुल 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने से 10 हजार रुपये की रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने मई 2009 में थाना भोजीपुरा में तहरीर देकर बताया था कि उसके बड़े भाई की लंबी बीमारी से 20 मई 2009 को मौत हो गई थी। इसकी सूचना पाकर भाभी की बुआ का लड़का अरुन उसके घर आया। 23 मई 2009 को वह अपने भाई की अस्थियों को सिरहाने गंगा गया था। वापस आने पर उसकी लड़की नहीं मिली। उसकी गैर मौजूदगी में अरुन बेटी को भगा ले गया। लड़की अपने साथ जेवरी, सोने के कुंडल व 15 सौ रुपये ले गई। पुलिस ने अरुन के विरुद्ध बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

पीड़िता ने भी अदालत में गवाही में कहा कि पिता ताऊ की अस्थियां लेकर गंगा गए हुए थे। अरुन उसके घर आया और कहा कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, पैसे ले लो और चलो। वह घबरा गई और घर से नगदी और जेवर लेकर अरुन के साथ चल दी। अरून उसको टेंपो से करगैना तक आया और वहां से बस से विशारतगंज ले गया। जहां से ट्रेªन से देहरादून ले गया। वहां एक कमरा लेकर उसमें रखा व दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह अदालत के समक्ष पेश कराए गए थे।

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