लखीमपुर खीरी: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

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लखीमपुर खीरी। चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे 11 रामलाल ने आरोपित को उम्रकैद व बीस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पझ की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी व विशेष लोकअभियोजक पाक्सो बृजेश पाण्डेय ने …

लखीमपुर खीरी। चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे 11 रामलाल ने आरोपित को उम्रकैद व बीस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पझ की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी व विशेष लोकअभियोजक पाक्सो बृजेश पाण्डेय ने बताया कि 31 अक्टूबर 2017 को थाना गोला क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा की चार वर्षीय पुत्री को अभियुक्त मुकेश कुमार बहला फुसलाकर गन्ने के खेत मे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

शोर पर वादी अपने साथी के साथ गन्ने के खेत मे गया तो देखा अभियुक्त बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पिता की तहरीर पर थाना गोला में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा एडीजे 11 की अदालत में परिझन किया गया।

अभियोजन पझ की ओर से मुकदमे के समर्थन में वादी,पीड़िता, पीड़िता की माँ व चश्मदीद गवाह को पेश किया गया ।आरोप सिद्ध हो जाने एडीजे रामलाल ने अभियुक्त मुकेश कुमार को उम्रकैद व बीस हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई।

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