महंत नरेन्द्र गिरि केस: सीबीआई को मिली आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों की रिमांड
प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं बाघम्बरी गद्दी के महंत नरेन्द्र गिरी की पिछले सोमवार को हुई मौत के मामले में नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों की अदालत ने सात दिन की सीबीआई रिमांड मंजूर कर ली। अभियोजन अधिकारी अंकित तोमर ने सीबीआइ की ओर से अर्जी पेश की। इसमें …
प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं बाघम्बरी गद्दी के महंत नरेन्द्र गिरी की पिछले सोमवार को हुई मौत के मामले में नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों की अदालत ने सात दिन की सीबीआई रिमांड मंजूर कर ली। अभियोजन अधिकारी अंकित तोमर ने सीबीआइ की ओर से अर्जी पेश की। इसमें कहा गया कि महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु मामले में आरोपित उनके शिष्य आनंद गिरि, मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उसका पुत्र संदीप नैनी जेल में बंद हैं।
उनसे पूछताछ और साक्ष्य संकलन करना जरूरी है। आरोपितों को 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा जाए। लेकिन कोर्ट ने इन्हें सात दिन की रिमांड पर सीबीआई को सैंपा है। सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपी आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की कस्टडी रिमांड 28 सितंबर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए मंजूर कर ली है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
तीनों फिलहाल 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। सीबीआई टीम के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के एस नेगी की ओर से कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी। रिमांड मंजूर करने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आरोपियों का पक्ष सुना। इसके बाद सीजेएम की अदालत ने सीबीआई द्वारा मांगी गई 10 दिन की कस्टडी रिमांड को नकारते हुए 7 दिन के लिए कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया। सीबीआई अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी।
