बरेली: पप्पू गिरधारी के एनबीडब्लू वारंट को हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक किया स्थगित

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विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 31 वर्ष पूर्व सिविल लाइंस में हुए जैन दम्पत्ति मर्डर केस में आरोपी चर्चित भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के विरूद्ध बीती 29 जुलाई को सेशन कोर्ट द्वारा किये जारी किये गये गैर जमानती वारण्ट को हाईकोर्ट ने 15 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया है। …

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 31 वर्ष पूर्व सिविल लाइंस में हुए जैन दम्पत्ति मर्डर केस में आरोपी चर्चित भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के विरूद्ध बीती 29 जुलाई को सेशन कोर्ट द्वारा किये जारी किये गये गैर जमानती वारण्ट को हाईकोर्ट ने 15 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार भटनागर ने बताया कि पत्रावली पुर्नगठन के स्तर पर होने व कोविड गाइडलाइन लागू होने के बावजूद उनके मुवक्किल के विरूद्ध एडीजे-6 ने विधि विरूद्ध तरीके से एनबीडब्लू वारण्ट जारी किया था। जिला जज से फाइल एडीजे-2 कोर्ट में ट्रांसफर करवाने के बाद हाईकोर्ट में गैर जमानती वारण्ट को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए चार हफ्ते का समय देते हुए सुनवाई को 15 नवम्बर की तिथि नियत की है, तब तक पप्पू के विरूद्ध जारी वारण्ट के स्थगन का आदेश दिया है। बता दें कि हत्याकांड की केस फाइल मई 2013 में गायब हो गयी थी तब से अभी तक फाइल पुर्नगठन के स्तर पर लम्बित है। केस फाइल में जरूरी कागजात अदालत ने सम्बन्धित विभागों से मांगे थे मगर अभी तक फाइल पुर्नगठित नहीं हो सकी है।

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