हरदोई: पत्नी हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने पत्नी की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर पति को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। वादिनी मुकदमा माया देवी पत्नी छोटेलाल निवासी ग्राम इटारा थाना पिहानी द्वारा 21 फरवरी 2014 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने पत्नी की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर पति को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। वादिनी मुकदमा माया देवी पत्नी छोटेलाल निवासी ग्राम इटारा थाना पिहानी द्वारा 21 फरवरी 2014 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसके लड़के सीताराम की पत्नी ऊषा का चाल चलन ठीक न होने के कारण दोनों में झगड़ा होता रहता था।

18 फरवरी 2014 को सीताराम दिन में 3 बजे गन्ने की पाती एकत्र करने की बात कह कर ऊषा को साथ ले गया ले गया था लेकिन उसके बाद दोनों वापस नहीं लौटे। वादिनी तलाश करती रही और अन्ततः 21 फरवरी को तलाश करते समय गांव के नवाब के खेत में उसे ऊषा की लाश मिली। लड़का गायब होने के कारण वादिनी ने अपने पुत्र के विरुद्ध हत्या करने की बात कहते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि बाद में न्यायालय में गवाही के समय वादिनी अपनी बात से मुकर गयी।

यही नहीं अभियुक्त की पुत्री ने भी पूर्व बयान का समर्थन नहीं किया। वादविचारण के बाद शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह की सशक्त पैरवी व तर्कों के आधार पर पीठासीन न्यायाधीश ने अभियुक्त सीताराम को भादवि एवं शस्त्र अधिनियम की भिन्न भिन्न धाराओं में 37 हजार रूपए के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड में से 80 प्रतिशत राशि मृतका के वारिस बच्चों में बराबर बराबर देने का आदेश भी दिया।

संबंधित समाचार