नैनीताल: बिना लाइसेंस के खाद्य तेल बेचने पर कारोबारी को छह माह की सजा
हल्द्वानी, अमृत विचार। बिना लाइसेंस के खाद्य तेल के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक कारोबारी को महंगा पड़ गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद्र टम्टा की ओर से दायर वाद की सुनवाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल अशोक कुमार ने कारोबारी को छह माह का साधारण कारावास और दो लाख रुपये …
हल्द्वानी, अमृत विचार। बिना लाइसेंस के खाद्य तेल के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक कारोबारी को महंगा पड़ गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद्र टम्टा की ओर से दायर वाद की सुनवाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल अशोक कुमार ने कारोबारी को छह माह का साधारण कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बीते 24 सितंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद्र टम्टा ने निरीक्षण के दौरान मीरा मार्ग स्थित खाद्य तेल की दुकान मैसर्स अनिल कुमार के यहां छापा मारा। संचालक के पास खाद्य लाइसेंस नहीं मिला। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के यहां वाद दायर किया।
न्यायालय ने कारोबारी को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 63 सपठित धारा 31 (1) के अन्तर्गत सजा सुनाई है। कैलाश टम्टा ने बताया कि आगामी त्योहारों की तैयारी के मद्देनजर नैनीताल जिले में सितंबर में खाद्य तेल की गुणवत्ता परखने के लिए विभिन्न ब्रांड के खाद्य तेल के 10 नमूने जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं।
इसके अलावा जांच के लिए भेजे गए दूध, घी, बेसन, मिर्च, दाल आदि के 19 नमूने भी जांच मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। ऐसे में संबंधितों के विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी नैनीताल के न्यायालय में 15 वाद दायर किए गए हैं।
