रामपुर : दशहरा बाद अब मेरिट के आधार पर होगी अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देते हुए विधायकी खत्म करने के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को फिर बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब मेरिट के आधार पर याचिका पर सुनवाई करेगी। 16 सितंबर को सुप्रीम …
रामपुर, अमृत विचार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देते हुए विधायकी खत्म करने के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को फिर बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब मेरिट के आधार पर याचिका पर सुनवाई करेगी।
16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए किसी वकील की मौजूद न होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब्दुल्ला की ओर से आवेदन दाखिल कर याचिका को पुनः बहाल करने का आग्रह किया गया था। उनके अधिवक्ता व्यस्त होने के कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे।
इस मामले में अब्दुल्ला के अधिवक्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हैं। सिब्बल ने भी इसके लिए खेद व्यक्त किया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि हमने काफी देर इंतज़ार भी किया, लेकिन न तो आप पेश हुए और न ही आपकी तरफ से कोई पेश हुआ। हालांकि पीठ ने सिब्बल के आग्रह को स्वीकार कर लिया और याचिका पर दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
शीर्ष अदालत दशहरा अवकाश के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने आवेदन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अब्दुल्लाह पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की रकम सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा अथॉरिटी के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
