बरेली के एसएसपी रामपुर जिला जज की कोर्ट में तलब
रामपुर, अमृत विचार। हत्या के मामले में नोटिसों के बाद भी गवाह को कोर्ट में पेश कराने के आदेश का पालन नहीं करने पर बरेली के एसएसपी को कोर्ट ने तलब किया है। एक नवंबर को इस मामले में सुनवाई होना है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में 2017 में एक हत्या हुई थी, जिसमें बिलासपुर के …
रामपुर, अमृत विचार। हत्या के मामले में नोटिसों के बाद भी गवाह को कोर्ट में पेश कराने के आदेश का पालन नहीं करने पर बरेली के एसएसपी को कोर्ट ने तलब किया है। एक नवंबर को इस मामले में सुनवाई होना है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में 2017 में एक हत्या हुई थी, जिसमें बिलासपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील अहलावत गवाह बने हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई हर रोज जिला जज की कोर्ट में चल रही है।
जिला जज की कोर्ट से इस मामले में गवाह इंस्पेक्टर सुनील अहलावत को गवाही के लिए एसएसपी बरेली के माध्यम से काफी बार नोटिस जारी किया जा चुका है। सुनील अहलावत बरेली क्राइम ब्रांच में तैनात बताए जाते हैं। कोर्ट में सुनील अहलावत की ओर से सूचना दी गई है कि कोर्ट में पेश होने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वह कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहा है, जिस पर कोर्ट ने 25 अक्तूबर को फैक्स भेजा गया, जिसमें साक्षी को पेश करने को कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश होने की अनुमति एसएसपी ने नहीं दी।
जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में एसएसपी के खिलाफ धारा 350 सीआरपीसी के तहत वाद दायर करते हुए उनको एक नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
जिला जज की कोर्ट ने एक नंबबर को सुबह एसएसपी बरेली को पेश होने के आदेश दिए हैं। एसएसपी को जारी नोटिस में कहा गया है कि वह कोर्ट में पेश होकर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाए। -अरुण प्रकाश सक्सेना प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता
