बहराइच: दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानें पूरा मामला

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Edited By Amrit Vichar
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बहराइच। सुजौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक बालिका के साथ पिता ही धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। मां की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया था। इसके बाद डीएनए जांच के लिए भेजा। डीएनए जांच में पुष्टि होने पर …

बहराइच। सुजौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक बालिका के साथ पिता ही धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। मां की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया था। इसके बाद डीएनए जांच के लिए भेजा। डीएनए जांच में पुष्टि होने पर पुलिस तेजी से सुनवाई के लिए चार्जशीट दायर की।

मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को फांसी का सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जिले के सुजौली थाना अंतर्गत एक गांव निवासी नाबालिक बालिका शुजा (काल्पनिक नाम) के साथ उसके आगे पिता ही दुष्कर्म कर रहे थे।

थाने में तहरीर देकर बालिका की मां ने कहा था कि उसके पति नान्हूं ही पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। बालिका के विरोध करने पर उसे जनमाल की धमकी देते थे। महिला की तहरीर पर पुलिस ने 25 अगस्त को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही आरोपी नान्हू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने विवेचना तेज़ी से करने और आरोपी को कठोर सजा की बात कही।

अभियोजन पक्ष के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने मुकदमे की लड़ाई लड़ी। डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट भी लागू हुई। इसके बाद पुलिस ने डीएनए जांच को भेजा। डीएनए जांच में भी आरोपी द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि की गई। जिसकी सुनवाई मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक नितिन पाण्डेय ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पिता द्वारा किए गए कृत्य को न्यायाधीश ने जघन्य बताए। आरोपी को उसके कृत्य के लिए फांसी की सजा सुनाई। तीन माह में आरोपी को सजा मिलने पर पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

अर्थदंड भी लगाया

डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप सिंह ने बताया जघन्य अपराध को देखते हुए न्यायाधीश ने फांसी किस सजा पर मुहर लगाई।साथ ही आरोपी पर 51 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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