रुद्रपुर: दिव्यांग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष का कारावास

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रुद्रपुर, अमृत विचार। शारीरिक रूप से दिव्यांग बालिका के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले युवक को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने चार वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत पीड़िता को मिलेगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया है …

रुद्रपुर, अमृत विचार। शारीरिक रूप से दिव्यांग बालिका के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले युवक को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने चार वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत पीड़िता को मिलेगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया है कि 35 वर्षीय आरोपी ग्राम किलोडी थाना बिसौली जिला बदायूं उत्तर प्रदेश निवासी विनोद यहां झा कॉलोनी पंतनगर में अपने रिश्तेदार के यहां आया था।

नौ जनवरी 2018 की दोपहर 12 बजे पड़ोस में रहने वाले पति-पत्नी अपने काम पर गए हुए थे तभी मौका देखकर विनोद उनके घर में घुस गया और घर में बैठी शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर नौ वर्षीय बालिका को 10 रुपए देकर पड़ोस में एक झोपड़ी में ले गया। जहां वह बालिका के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर युवक ने उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया लेकिन बालिका की चीखें सुनकर आसपास के लोगों ने आकर उसे बचाया।

लोगों को आता देख आरोपी युवक भाग निकला। लोगों ने बच्ची के माता पिता को जाकर सारी बात बताई और बच्ची ने भी घटना के बारे में बताया। इसके बाद बच्ची के पिता ने पंतनगर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 17 जनवरी 2018 को आरोपी युवक को नगला से गिरफ्तार कर लिया। युवक के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया। इसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी विनोद को सजा सुनाई।

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