अब 6 माह तक सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, योगी सरकार ने लागू किया एस्मा एक्ट

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अगले 6 महीने तक देश में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने सोमवार से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी कम से कम अगले 6 महीने …

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अगले 6 महीने तक देश में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने सोमवार से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है।

बता दें, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी कम से कम अगले 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। शासन में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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अगर किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से इस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार की ओर से उन हड़तालियों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ भी बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में बीते मई में ही सरकार में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था।योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान सरकारी विभाग के कर्मचारियों की ओर से लगातार की जा रही हड़ताल को देखते हुए एम्सा एक्ट लागू किया था। अब इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

एस्मा भारतीय संसद से पारित एक अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। केंद्र सरकार अथवा कोई भी राज्य सरकार इस कानून को अधिकतम 6 माह के लिए लगा सकती है। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।

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