नैनीताल: चीन के चार नागरिकों को अभी और रहना होगा भारत में

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नैनीताल, अमृत विचार। हाइकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों के अपने वतन वापस जाने देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सरकार से सोमवार तक स्थिति स्पस्ट करने को कहा है। मामले के अनुसार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग और लियोजीनकांग भारत घूमने के लिए वर्ष …

नैनीताल, अमृत विचार। हाइकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों के अपने वतन वापस जाने देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सरकार से सोमवार तक स्थिति स्पस्ट करने को कहा है।

मामले के अनुसार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग और लियोजीनकांग भारत घूमने के लिए वर्ष 2018 में आये थे। जिन्हें मुंबई पुलिस द्वारा सोने के तस्करी करने के आरोप में बंदी बनाया गया था। बाद में इन नागरिकों को महाराष्ट्र हाइकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन नागरिकों को बनबसा में गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये बनबसा के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इनके पास भारत की फर्जी वोटर आईडी है।

पूर्व में निचली अदालत ने फर्जी वोटर आईडी बनाने के कारण इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। बाद में हाइकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका मंजूर कर कहा था कि चारों अभियुक्त हर सप्ताह बनबसा थाने में अपनी हाजिरी देंगे। चारों अभियुक्तों द्वारा वतन वापसी को लेकर याचिका दायर की गई, जिसको सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

संबंधित समाचार