हरदोई: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना
हरदोई। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीपक यादव ने शुक्रवार को सुनाई है। विशेष शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव मोनी के अनुसार 10 फरवरी 2014 को वादिनी की 8 वर्षीय लड़की गांव में खेत के …
हरदोई। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीपक यादव ने शुक्रवार को सुनाई है। विशेष शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव मोनी के अनुसार 10 फरवरी 2014 को वादिनी की 8 वर्षीय लड़की गांव में खेत के पास हरा चारा बीनने गयी थी। तभी सुशील पासी पुत्री का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया।
उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर पर गांव की महिला दौड़ी जो पास के खेत में हरा चारा बीन रही थी, तब अभियुक्त भाग गया। आरोप सिद्ध होने पर पाक्सो अधिनियम में अभियुक्त सुशील पासी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी अदालत ने दिया।
दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की कैद,11 हजार रुपये जुर्माना
हरदोई। दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 अबुल कैश ने शुक्रवार को सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के अनुसार थाना हरपालपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि 13 अगस्त 15 को वादी की लड़की अपनी माता व पड़ोसन के साथ हरपालपुर में दवा लेने गई थी।
दवा लेकर वापस घर जाते समय रास्ते में अस्पताल के पास पीछे से गाड़ी को वाहन वाले ने कहा कि कहां जाओगी। इन लोगो ने अपने गांव का नाम बताया तब उसने कहा कि हमें भी उसी गांव जाना है। तब सभी लोग उसकी गाड़ी में बैठ गए। कुछ दूर जाकर उसने मां व पड़ोसन को उतार दिया लेकिन लड़की को नहीं उतरने दिया।हरपालपुर की तरफ गाड़ी लेकर चला गया।
पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि गाडी में मुझे किसी ने कुछ सूंघा दिया था। जब होश आया तो अपने को एक कमरे में पाया। बताया कि अभियुक्त ने उससे कई बाद दुष्कर्म किया। छह-सात दिन बाद सवायजपुर से पीडिता की बरादगी हुई। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रामकुमार यादव निवासी जवाहर पुरवा मजरा डहेलिया थाना अरवल को दस वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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