बरेली: बिना अनुमति होर्डिंग्स-बैनर नहीं लगा सकेंगी सियासी पार्टियां
बरेली, अमृत विचार। आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन बाद भी राजनीतिक पार्टियों के अवैध होर्डिंग्स और बैनरों को हटाने का नगर निगम का अभियान जारी रहा। नगर निगम के अधिकारियों ने यह चेतावनी भी दी है कि राजनीतिक दल यदि दोबारा पोस्टर, बैनर लगाएंगे और वॉल पेटिंग करेंगे तो नगर निगम उन्हें हटाने …
बरेली, अमृत विचार। आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन बाद भी राजनीतिक पार्टियों के अवैध होर्डिंग्स और बैनरों को हटाने का नगर निगम का अभियान जारी रहा। नगर निगम के अधिकारियों ने यह चेतावनी भी दी है कि राजनीतिक दल यदि दोबारा पोस्टर, बैनर लगाएंगे और वॉल पेटिंग करेंगे तो नगर निगम उन्हें हटाने के साथ इस पर होने वाले खर्च की वसूली भी करेगा।
शनिवार की शाम को आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन व नगर निगम की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर होर्डिंग्स व पोस्टर हटाने की कार्रवाई की थी। दूसरे दिन रविवार को भी यह अभियान जारी रहा। नगर निगम के अधिकारियों की टीम पुलिस, प्रशासन की मदद के साथ रविवार को भी राजनीतिक दल या एजेंसी के लगे पोस्टर, बैनर होर्डिंग हटाने में जुटे रहे। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी जयपाल सिंह पटेल ने बताया कि अपर नगर आयुक्त फस्ट, सेकेंड, अतिक्रमण प्रभारी के नेतृत्व में रविवार अभियान कोतवाली से शुरू हो कर बिहारीपुर, चौपला चौराहा, कुतुबखाना चौराहा, चौपला से पटेल चौक, चौकी चौराहा से पुलिस लाइन होते हुए चौपला ओवरब्रिज तक होर्डिंग बैनर, पोस्टर हटाए गए हैं। तीन ट्रॉली सामग्री को जब्त किया है।
अधिकारियों का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद नगर निगम की विभिन्न टीमें शहर में लगे राजनीतिक दल या नेताओं के होर्डिंग और बैनर उतारने में जुटे हैं। अब प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी कार्य अनुमति लेकर ही करने होंगे। बिना अनुमति के कहीं भी होर्डिंग, पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर चुनाव संबंधी किसी तरह की प्रचार सामग्री का लगाया जाना प्रतिबंधित है।
