दारूल उलूम की वेबसाइट से गैर कानूनी फतवे हटाए जाएं : आयोग

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सहारनपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये है कि वह दारूल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर पड़े हुये ऐसे फतवों को तत्काल प्रभाव से हटवाए जो गैर कानूनी हैं। दारूल उलूम की ओर से अशरफ उस्मानी ने सोमवार को कहा कि संस्था को अभी इस बारे में कोई लिखित …

सहारनपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये है कि वह दारूल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर पड़े हुये ऐसे फतवों को तत्काल प्रभाव से हटवाए जो गैर कानूनी हैं। दारूल उलूम की ओर से अशरफ उस्मानी ने सोमवार को कहा कि संस्था को अभी इस बारे में कोई लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र मिलने पर संस्था कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस संबंध में कोई निर्णय लेगी।

किसी व्यक्ति की ओर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की गई थी कि दारूल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर अनेक गैर कानूनी फतवे पड़े हुए हैं जो भारतीय कानून का और संविधान का सीधा-सीधा उल्लंघन करते हैं। अशरफ उस्मानी का कहना था कि दारूल उलूम से अनेक लोग बच्चों को गोद लेने संबंधी पूछते हैं जिनके जवाब फतवों के रूप में दारूल उलूम की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं।

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दारूल उलूम देवबंद सरियत की रौशनी में फतवे जारी करता है। उसका मकसद भारत के कानून और संविधान को नीचा दिखाना नहीं है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा है कि वह 10 दिन के भीतर उनके आदेश का पालन कराए और दारूल उलूम के खिलाफ संविधान और कानून के उल्लंघन को लेकर कानूनी कार्रवाई करे और इसकी जानकारी आयोग को देने का काम करे।

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