उत्तराखंड विधानसभा चुनाव: मतगणना से 30 दिन पहले प्रत्याशी को देना होगा चुनाव खर्च का ब्योरा

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रुद्रपुर, अमृत विचार। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मतगणना से 30 दिन पूर्व प्रत्याशियों को उनका खर्चा दिखाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार तय समय पर ऐसा नहीं कर पाने पर निर्वाचन आयोग प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर देगा। नोडल व्यय अनुवीक्षण व मुख्य कोषाधिकारी डॉ. पंकज कुमार शुक्ल …

रुद्रपुर, अमृत विचार। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मतगणना से 30 दिन पूर्व प्रत्याशियों को उनका खर्चा दिखाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार तय समय पर ऐसा नहीं कर पाने पर निर्वाचन आयोग प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर देगा।

नोडल व्यय अनुवीक्षण व मुख्य कोषाधिकारी डॉ. पंकज कुमार शुक्ल ने बताया विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि के मध्य निर्वाचन एजेंट द्वारा किये गये सभी व्ययों का पृथक एवं सही खाता रखना अनिवार्य है। प्रत्याशियों के लिये निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। आरओ या एआरओ के द्वारा एक रजिस्टर दिया गया है। इसमें चुनाव में होने वाले समस्त व्ययों का दैनिक लेखा बनाया जायेगा। तीन प्रकार के अलग-अलग रंगों के रजिस्टर जिसमें सफेद पन्नों में पार्ट-क में दैनिक लेखा, गुलाबी पन्नों में पार्ट-ख के अनुसार नकद तथा पीले पन्नों में पार्ट-ग अनुसार बैंक रजिस्टर होगा। अभ्यर्थी को उपर्युक्त तीन भागों मे यह रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार रिटर्निंग अधिकारी या निर्वाचन प्रेक्षक को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

व्यय प्रेक्षक डीएम त्रिपाठी व दर्पण अमरवंशी ने बताया प्रत्याशी अपने व्यय रजिस्टर की जांच अपने आरओ से भी करवा सकते हैं उन्हे मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्याशियों के शंका समाधान करते हुए अवगत कराया कि उनके मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर है। किसी भी शंका के होने पर समाधान किया जायेगा और निर्देशित किया कि वे व्यय करते हुए निर्वाचन में दिये गये निर्देशों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

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