चारा घाेटाला: लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई अदालत ने ठहराया दोषी, 24 आरोपी कोर्ट से बरी

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रांची। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया। 24 आरोपी कोर्ट से बरी किया गया है। सीबीआई के एक वकील ने कहा कि सजा पर 18 फरवरी को …

रांची। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया। 24 आरोपी कोर्ट से बरी किया गया है। सीबीआई के एक वकील ने कहा कि सजा पर 18 फरवरी को सुनाई की जाएगी।

अदालत ने 29 जनवरी को मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रसाद को इससे पहले चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है। सजा 18 फरवरी को सुनाई जाएगी। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धीकी ने कहा है कि पार्टी इस मामले में उपर की अदालत में जाएगी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है।

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