हल्द्वानी: समय से नहीं भरा जीएसटी रिटर्न तो नहीं मिलेगा आईटीसी का लाभ

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हल्द्वानी, अमृत विचार। जीएसटी में आए दिन हो रहे संशोधनों से कारोबारी परेशान हैं। जीएसटी काउंसिल ने आईटीसी के नियमों में बदलाव किया है। इससे कारोबारियों को परेशानी हो रही है। राज्य कर विभाग के अनुसार, जीएसटी काउंसिल ने आईटीसी के नियमों में बदलाव किया है। अब कारोबारी को आईटीसी का लाभ लेने के लिए …

हल्द्वानी, अमृत विचार। जीएसटी में आए दिन हो रहे संशोधनों से कारोबारी परेशान हैं। जीएसटी काउंसिल ने आईटीसी के नियमों में बदलाव किया है। इससे कारोबारियों को परेशानी हो रही है।

राज्य कर विभाग के अनुसार, जीएसटी काउंसिल ने आईटीसी के नियमों में बदलाव किया है। अब कारोबारी को आईटीसी का लाभ लेने के लिए प्रत्येक माह की 11 तारीख को जीएसटीआर-1 में बिल अपलोड करने होंगे। जब यह लेनदेन क्रेता के जीएसटी आर- 2 बी में दर्शाया जाएगा। रिटर्न जमा करने के बाद जीएसटी आर-2 में आईटीसी की जितनी रकम दिखाई, उसी का लाभ कारोबारी को मिलेगा।

यदि कोई कारोबारी 11 तारीख के बाद कोई भी बिल अपलोड करता है तो उसको आईटीसी का लाभ फरवरी के रिटर्न में नहीं मिलेगा। उसका इसका लाभ मार्च के रिटर्न में मिलेगा। इस तरह कारोबारी को करीब एक माह तक आईटीसी का लाभ लंबित रहेगा। इससे पूर्व कारोबारी अनुमानित आईटसी दर्शाकर लाभ ले लेता था लेकिन जीएसटी के नए नियमों में संशोधन के बाद कारोबारियों को खासी परेशानी हो रही है।

जीएसटी काउंसिल ने आईटीसी के नियमों में संशोधन किया है। अब प्रत्येक माह 11 तारीख को इनवॉयस अपलोड करने होंगे। यदि इस तारीख के बाद इनवॉयस अपलोड होंगे तो कारोबारी को उस माह ही आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। कारोबारी को अगले माह आईटीसी का लाभ मिलेगा।

= पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग

 

जीएसटी में समय से रिटर्न जमा करने में भारी परेशानी होती है। आईटीसी के नियमों में बदलाव होने से कारोबारियों को समय से लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे कारोबारियों को ही परेशानी होगी।

= सुमित गुप्ता, अध्यक्ष सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, हल्द्वानी

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