ईस्टर पर आतंकी हमलाः श्रीलंका की अदालत ने दो अफसरों को लापरवाही के आरोपों से किया बरी

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कोलंबो। श्रीलंका की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व पुलिस प्रमुख पुजिथ जयसुंदेरा समेत दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को 2019 में ईस्टर के मौके पर हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में लापरवाही के सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस हमले में 11 भारतीयों समेत करीब 270 लोगों की मौत हुई थी। उच्च न्यायालय ने जयसुंदेरा …

कोलंबो। श्रीलंका की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व पुलिस प्रमुख पुजिथ जयसुंदेरा समेत दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को 2019 में ईस्टर के मौके पर हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में लापरवाही के सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस हमले में 11 भारतीयों समेत करीब 270 लोगों की मौत हुई थी। उच्च न्यायालय ने जयसुंदेरा और पूर्व रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो को लापरवाही के सभी आरोपों से बरी कर दिया।

दोनों पर खुफिया सूचना के बाद भी हमले को रोकने के लिए कदम नहीं उठाने के आरोप थे। दोनों के वकीलों के अनुसार अदालत ने दोनों के विरूद्ध मामला दर्ज करने में अटॉर्नी जनरल की गलती पाई है। दोनों को इस आतंकवादी हमले के तीन महीने बाद जुलाई, 2019 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिल गयी थी लेकिन अक्टूबर , 2019 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया था।

बाद में उन्हें अगस्त, 2021 में जमानत मिली। फर्नांडो ने तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के कहने पर इस्तीफा दे दिया था जबकि जयसुंदेरा को जून, 2019 में सिरिसेना ने पद से बर्खास्त कर दिया था। स्थानीय इस्लामिक चरमपंथी नेशनल थावहीद जमात के नौ आत्मघाती बम हमलावरों ने 21 अप्रैल , 2019 को तीन गिरजाघरों एवं तीन लक्जरी होटलों में बम हमले किये थे जिनमें करीब 270 लोगों की जान चली गयी थी और 500 से अधिक घायल हुए थे।

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