काशीपुर: उत्तराखंड शासन के लोक सूचना अधिकारी को पेनाल्टी लगाने की चेतावनी

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काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड शासन के लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने को सूचना की पहुंच में बाधा मानते हुए, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी को पेनल्टी की चेतावनी जारी करने का आदेश किया है। उन्होंने लोक सूचना अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम …

काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड शासन के लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने को सूचना की पहुंच में बाधा मानते हुए, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी को पेनल्टी की चेतावनी जारी करने का आदेश किया है।

उन्होंने लोक सूचना अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से भली भांति भिज्ञ होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने को भी कहा है। यह आदेश सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा किया गया है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने राज्यपाल सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा 7 मार्च 2017 को ई-विमोचित विधि संहिता 2017 के संबंध में सात बिंदुओं पर सूचनायें मांगी थी। राज्यपाल सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना पत्र को उत्तराखंड शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा न तो बिन्दुवार सूचना प्रार्थना पत्र का उत्तर दिया गया और न ही वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी।

प्रथम अपील करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस पर उत्तराखंड सूचना आयोग को द्वितीय अपील की गयी। 28 फरवरी 2022 को द्वितीय अपील की सुनवाई ऑडियो-वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा के समक्ष हुई।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने नदीम उद्दीन के तर्कों को सुनने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने नदीम उद्दीन के तर्कों से सहमत होते हुए लोक सूचना अधिकारी-अनुभाग अधिकारी सत्य प्रकाश को सूचना की पहुंच तक बाधा उत्पन्न करने का दोषी माना और 10 मार्च 2022 तक अपीलार्थी को सूचना के अनुरोध पत्र के सापेक्ष सुस्पष्ट व बिन्दुवार सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करने तथा कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का आदेश दिया।

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