बरेली: विजयी प्रत्याशी को जुलूस निकालने की नहीं होगी अनुमति

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बरेली,अमृत विचार। चुनाव आयोग की ओर से विजयी प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अराजकता फैलाने वाले पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। आयोग के निर्देशानुसार कोई मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक (एमएलए या एमएलसी) महापौर आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाये जा सकते हैं। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना …

बरेली,अमृत विचार। चुनाव आयोग की ओर से विजयी प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अराजकता फैलाने वाले पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। आयोग के निर्देशानुसार कोई मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक (एमएलए या एमएलसी) महापौर आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाये जा सकते हैं। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि मतगणना स्थल पर एआरओ टेबिल पर एक समय में केवल प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता ही उपस्थित रह सकता है। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को एक बार मतगणना परिसर में प्रवेश के बाद बाहर जाने पर दोबारा मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मतगणना अभिकर्ता को आवंटित टेबिल की अतिरिक्त अन्य टेबिल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना परिसर में मोबाइल, फोन, केलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आई पैड, लैपटाप, कैमरा तथा बीड़ी, सिगरेट, माचिस ,पान मसाला एवं लाइटर आदि उपकरण लाना पूर्णतयाः वर्जित रहेगा। विपरीत स्थिति में सम्बंधित व्यक्तियों का मोबाइल फोन, कैमरा अथवा अन्य सामान जब्त कर लिया जाएगा।

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