अमरोहा : युवक की हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास, लगाया 15-15 हजार रुपये का जुर्माना
अमरोहा, अमृत विचार। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी …
अमरोहा, अमृत विचार। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पांयती खुर्द का है। यहां पर हाजी रसीद का परिवार रहता है। आरोप है कि तीन नवंबर 2017 को गांव के ही मुस्तकीम और उसके बेटे शाहनवाज ने मामूली बात को लेकर बेटे आसकार के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मुस्तकीम ने आसकार को जान से मारने की धमकी दी। तभी तुरंत अपनी छत पर चढ़ गया और लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने लगा।
इसके बाद मुस्तकीम के साथ शाहरूख, बाबू और करीमुउल्लाह फायरिंग पथराव करने लगे। तभी मुस्तकीम ने जान से मारने की नीयत से आसकार पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही आसकार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक के पिता हाजी रसीद की तहरीर पर चारों आरोपियों मुस्तकीम, बाबू, शारूख और करीमउल्लाह पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
बुधवार को अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने जोरदार पैरवी की। साक्ष्य और सबूत के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई।
