नैनीताल: हाईकोर्ट ने दिया विधायक, सरकार, चुनाव आयोग समेत 8 को नोटिस

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार, स्पीकर विधानसभा, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम/रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने को …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार, स्पीकर विधानसभा, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम/रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 25 मई की नियत की गयी है।

मामले के अनुसार, ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने चुनावी याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है, जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गयी है। ये डिमांड ड्राफ्ट 4975 रुपये के बनाए गए, जिनमें 3 फरवरी व 9 फरवरी की तिथि अंकित की गयी है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सुबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाये गए हैं। इस मामले की जांच की जाये और जांच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाणपत्र निरस्त किया जाये। याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग, स्पीकर विधानसभा, देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम/रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून व विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।

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