अजमेर में एक माह तक के लिए लगाई धारा 144
अजमेर। राजस्थान के अजमेर में जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक आदेश में धारा 144 के तहत आज से एक माह तक के लिए पूरे जिले में सरकारी भवनों पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह, झंडे, बैनर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में धार्मिक प्रकरणों पर विवादास्पद परिस्थितियों को देखते हुए अजमेर में भी एतिहातन उक्त …
अजमेर। राजस्थान के अजमेर में जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक आदेश में धारा 144 के तहत आज से एक माह तक के लिए पूरे जिले में सरकारी भवनों पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह, झंडे, बैनर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में धार्मिक प्रकरणों पर विवादास्पद परिस्थितियों को देखते हुए अजमेर में भी एतिहातन उक्त कदम उठाया गया है।
जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में किसी धर्म अथवा धार्मिक पर्व का नाम लिए बिना संभवतः धार्मिक उन्माद रोकने के मकसद से सरकारी भवनों के धार्मिक ध्वजों, झंडे, बैनर आदि लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। इतना ही नहीं एक अन्य आदेश में कलेक्टर ने बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्रों(डीजे एवं माइक साउंड) पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश अगले एक माह तक प्रभावी रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि करौली की घटना के बाद पहले कोटा व बीकानेर में इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए और आज अजमेर जिले में भी प्रतिबंध को प्रभावी कर दिया गया। यहां ध्यान देने लायक बात है कि वर्तमान में नवरात्रि व रोजे चल रहे है और आने वाले दिनों में रामनवमी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती तथा हनुमान जयंती, गुड फ्राइडे, गणगौर की सवारी जैसे सभी धर्मों के त्योहार है। अजमेर में तो महावीर जयंती के दिन जैन समाज का धार्मिक जुलूस दरगाह के सामने से निकलता है।
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