युवती से दुष्कर्म करने वाले को मिली 20 साल की कठोर कारावास

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श्रीगंगानगर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने आज एक बालिका से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 5 हजार का अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने …

श्रीगंगानगर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने आज एक बालिका से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 5 हजार का अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते बताया कि संगरिया थाने में छह सितम्बर 2019 को पीडि़ता के पिता ने मामला दर्ज कराया था। एक ईंट भट्टे पर सपरिवार रहने वाले इस शख्स ने दर्ज करवाए मुकदमे में बताया कि पांच सितम्बर को जब उसकी पुत्री ईंटें लगा रही थी तो आरोपी गगनदीप उर्फ गगन सिंह (22) निवासी चक 15 एसकेएम, घड़साना भी वहां काम कर रहा था। आरोपी ने उसकी पुत्री से पानी मंगवाया।

जब वह पानी लेकर गई तो आरोपी उसे खींचकर अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसकी पुत्री चिल्लाई तो वह और अन्य गगन के घर पहुंचे आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए तथा 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। कोर्ट ने गगनदीप उर्फ गगन सिंह को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 

 

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