बरेली: नाबालिग से जबरन शादी कर दुष्कर्म करने वाले को 12 वर्ष कैद

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 बरेली, अमृत विचार, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़की (16) को बिहार दरभंगा ले जाकर जबरन शादी करके दुष्कर्म करने वाले क्लोलड़िया ठिरिया बन्नोजान निवासी नरेश कुमार को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने 12 वर्ष सश्रम कारावास व 18 हजार रुपये कुल अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की …

 बरेली, अमृत विचार, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़की (16) को बिहार दरभंगा ले जाकर जबरन शादी करके दुष्कर्म करने वाले क्लोलड़िया ठिरिया बन्नोजान निवासी नरेश कुमार को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने 12 वर्ष सश्रम कारावास व 18 हजार रुपये कुल अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को अदा की जाएगी।

अभियोजन के मुताबिक पीड़िता का बड़ा भाई व परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी करने जौनपुर गये हुए थे, घर में मां व पीड़िता अकेली थीं। 16 फरवरी 2015 की रात नरेश घर में घुस आया और पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर घर से ले गया। बहन को काफी तलाशा मगर मिली नहीं। तहरीर पर क्योलड़िया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान पीड़िता व मुल्जिम को बरामद किया था। मुल्जिम के विरुद्ध दुष्कर्म/पॉक्सो एक्ट की धारा में बढ़ोत्तरी करने उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने परीक्षण के दौरान कोर्ट में 7 गवाह परीक्षित कराये थे। पीड़िता ने अपने बयान मे नरेश द्वारा उसको दरभंगा, बिहार ले जाकर जबरन शादी कर किराये पर कमरा लेकर कई दफा दुष्कर्म करने की बात कबूली थी।

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