रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक को तीन वर्ष की सजा

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भोपाल। केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने दो दिन पूर्व दिए अपने फैसले में डी सी अग्रवाल स्वास्थ्य निरीक्षक वेस्टर्न सेंटर रेलवे इटारसी को …

भोपाल। केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने दो दिन पूर्व दिए अपने फैसले में डी सी अग्रवाल स्वास्थ्य निरीक्षक वेस्टर्न सेंटर रेलवे इटारसी को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है।

दरअसल, वर्ष 2007 में अभियुक्त डी सी अग्रवाल ने मैसर्स रौनक सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर्स के हरदा और इटारसी के सफाई के ठेके बिल प्रोसेस करने के एवज में 9 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की थी। इस पर सीबीआई एसीबी भोपाल की टीम ने डी सी अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए रंगो हाथो गिरफ्तार किया था।

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