बरेली: गर्भवती महिला से मारपीट के चार आरोपी बरी

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, बरेली। गर्भवती दलित महिला से मारपीट करने के आरोपी फतेहगंज पश्चिमी टियूलिया निवासी सुरेश, धर्मवीर, रवि व शीशगढ़ निवासी विजयपाल को सत्र परीक्षण मे संदेह का लाभ देते हुए स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने बरी कर दिया। मुल्जिमान के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी ग्राम ट्यिूलिया निवासी दन्नू …

अमृत विचार, बरेली। गर्भवती दलित महिला से मारपीट करने के आरोपी फतेहगंज पश्चिमी टियूलिया निवासी सुरेश, धर्मवीर, रवि व शीशगढ़ निवासी विजयपाल को सत्र परीक्षण मे संदेह का लाभ देते हुए स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने बरी कर दिया। मुल्जिमान के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी ग्राम ट्यिूलिया निवासी दन्नू ने एसएसपी को 8 अगस्त 2015 को झूठी तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में गवाही के दौरान अभियोजन के गवाह अपने बयान से मुकर गये थे। कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दन्नू के विरूद्ध परिवाद दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें- बरेली: आईटी पार्क की स्थापना को लेकर ऑनलाइन बैठक हुई

संबंधित समाचार