हरदोई: यौन हिंसा में अभियुक्त को मिली पांच साल के कारावास की सजा

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हरदोई। मिशन महिला शक्ति के अंतर्गत चयनित मुकदमे में वादविचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश हेमेन्द्र कुमार सिंह ने महिला से यौन हिंसा के आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को  अर्थदण्ड के साथ पांच वर्ष के कारावास की सजा दी है। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र …

हरदोई। मिशन महिला शक्ति के अंतर्गत चयनित मुकदमे में वादविचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश हेमेन्द्र कुमार सिंह ने महिला से यौन हिंसा के आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को  अर्थदण्ड के साथ पांच वर्ष के कारावास की सजा दी है।

मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादिनी 13 अक्टूबर 2017 को अपने खेत में काम करने गई थी।

शाम 4.30 बजे वादिनी जो कि पीड़िता भी है गांव के शिशुपाल सिंह के बाग में शौच के लिए गयी थी। तभी वहां पहले से घात लगाए अभियुक्त राममुरारी पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम नसीरपुर थाना पचदेवरा ने पीड़िता को पकड़ लिया और आरोप के अनुसार बलात्कार किया।

मामला सत्र सुपुर्द होने पर वादविचारण के बाद हालांकि न्यायालय ने अभियुक्त को बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए केवल यौन हिंसा का दोषी ठहराया और धारा 376/511 भादवि में पांच वर्ष की सजा दी। इसके अतिरिक्त तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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