सीएम योगी के नाम से ‘YOGI’ हटाए जाने वाली याचिका हुई खारिज, याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद HC ने लगाया जुर्माना
प्रयागराज। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से “योगी” हटाए जाने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को न्यायालय का समय बर्बाद करने वाली बताते हुए याची पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, याचिका में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ को …
प्रयागराज। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से “योगी” हटाए जाने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को न्यायालय का समय बर्बाद करने वाली बताते हुए याची पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें, याचिका में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ को अपने आधिकारिक नाम से ही चुनाव लड़ना चाहिए और उसी नाम से शपथ भी लेनी चाहिए। याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 2004, 2009, 2014 के चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली, फिर उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया। आदित्यनाथ योगी शब्द का इस्तेमाल उसी तरह से कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर टाइटल का उपयोग किया जाता है।
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