लखीमपुर-खीरी: सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं आया आशीष वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई पेशी

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लखीमपुर-खीरी, अमृतविचार। तिकुनियां हिंसा के पहले मुकदमे की मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुरक्षा कारणों को लेकर जेल से आशीष मिश्र सहित सभी आरोपियों को कोर्ट नहीं लाया जा सका। सभी की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई। शासकीय अधिवक्ता ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र व दो अन्य आरोपियों के दिए …

लखीमपुर-खीरी, अमृतविचार। तिकुनियां हिंसा के पहले मुकदमे की मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुरक्षा कारणों को लेकर जेल से आशीष मिश्र सहित सभी आरोपियों को कोर्ट नहीं लाया जा सका। सभी की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई। शासकीय अधिवक्ता ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र व दो अन्य आरोपियों के दिए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर आपत्ति देने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख लगाई है।

तिकुनियां हिंसा मामले के दर्ज पहले मुकदमे के मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र ने जमानत रद्द होने के बाद रविवार को समर्पण कर दिया था। अब इस मामले में सभी 13 आरोपी जेल में हैं। पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला जमानत पर बाहर हैं। इस मामले की मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई की तारीख लगी थी, जिसमें सभी आरोपियों को जेल से कोर्ट में लाकर हाजिर करना था, लेकिन जेल अधीक्षक ने जिला अदालत को पत्र भेजकर सुरक्षा कारणों के चलते आरोपियों को जेल से अदालत लाने में मजबूरी जताई और मुकदमे की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए किए जाने की अपील की।

जिला जज ने वीडियो कांफ्रेसिंग से आरोपियों को हाजिर करने की स्वीकृति दी। मंगलवार को जिला जज ने सुनवाई शुरू की तो सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हाजिर हुए। आशीष मिश्रा, सुमित व आशीष पांडेय की डिस्चार्ज अर्जी के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने के लिए डीजीसी व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से समय चाहा। जिला जज मुकेश मिश्रा ने स्थगन अर्जी स्वीकार करते हुए आपत्ति दाखिल करने व कुछ आरोपितों की डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने के लिए न्यायहित में दस दिनों का एक और मौका दिया गया।

मुकदमे की अगली सुनवाई अब 10 मई को होगी। शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि सभी 13 आरोपियों की तरफ से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल होनी थी। आशीष मिश्र ने पहले ही डिस्चार्ज अर्जी दाखिल कर दी थी। मंगलवार को सह आरोपी सुमित जायसवाल और आशीष पांडेय की भी डिस्चार्ज अर्जी आई। इस पर आपत्ति हमे देना था, लेकिन पांच हजार पन्नों की चार्जशीट होने के कारण आपत्ति अभी तैयार नहीं हो पाई है। इसके लिए कोर्ट से समय मांगा गया था। कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख लगाई है।

सुबह से ही लोगों की कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रहीं नजरें

मंगलवार को सुनवाई के दौरान तिकुनियां हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के खिलाफ आरोप तय होने थे। इसको लेकर काफी गहमागहमी बनी रही। कोर्ट परिसर के आसपास लोग जमे रहे। उनकी नजर कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रहीं।

कोर्ट खुलते ही लगा मीडियाकर्मियों का जमाववाड़ा

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र इस मामले में मुख्य आरोपी है। इसको लेकर हर व्यक्ति की नजर पूरे मामले में टिकी हुई है। मंगलवार को जब कोर्ट खुली तो मीडिया का जमाववाड़ा लग गया। कोर्ट के बाहर काफी भीड़ भाड़ और गहमागहमी रही। मीडियाकर्मी कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर नजर रख रहे थे।

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