अमरोहा : नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की सजा, 16 हजार का जुर्माना भी लगाया

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अमरोहा, अमृत विचार। घर मे घुसकर तमंचे के बल पर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मे अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला थाना नौगांवा सादात से जुड़ा है। क्षेत्र के एक गांव में किसान का …

अमरोहा, अमृत विचार। घर मे घुसकर तमंचे के बल पर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मे अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला थाना नौगांवा सादात से जुड़ा है। क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है।

उसकी दो बेटियां हैं। आरोप था कि अगस्त 2020 की रात गांव का ही उस्मान पुत्र नजरउद्दीन दीवार फांदकर घर में घुस आया। जहां घर में सो रही उसकी नाबालिग बेटी पर तमंचे की नोंक से डरा धमकाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के शोर मचाने पर परिजन जाग गए और आरोपी धमकी देते हुए वहां से फरार गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की।

पुलिस ने आरोपी उस्मान के खिलाफ थाना नौंगावा सादात में छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी उस्मान को दोषी करार देते हुए उसे चार साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया है।

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