रुद्रपुर: किशोर से कुकर्म के आरोपी को सात साल की सजा, 25 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया
रुद्रपुर, अमृत विचार। किशोर से कुकर्म करने वाले शिमला पिस्तौर निवासी युवक को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में …
रुद्रपुर, अमृत विचार। किशोर से कुकर्म करने वाले शिमला पिस्तौर निवासी युवक को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि फरवरी 2018 में उसका आठ वर्षीय भतीजा घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच शिमला पिस्तौर निवासी अशोक उर्फ पछुआ उसे पकड़कर दूसरी गली में स्थित एक खाली मकान में ले गया। काफी समय बाद जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी खोजबीन की। साथ खेल रहे बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे एक युवक लेकर गया है।
जिस पर वह उसकी तलाश करते हुए मकान में पहुंच गए। जहां पर वह बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा था। यह देख वे लोग घबरा गए और उसे आरोपित के चंगुल से मुक्त करवाया और उसे मौके से ही पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। जिसके बाद आरोपित के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में मुकदमा चला। जहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने 9 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और कुल 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
