सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शत्रु संपत्ति मामले में मिली जमानत

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प्रयागराज। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें शत्रु संपत्ति मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। बता दें कि कोर्ट में आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खान, मोहम्मद …

प्रयागराज। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें शत्रु संपत्ति मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। बता दें कि कोर्ट में आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खान, मोहम्मद खालिद और विनीत विक्रम सिंह ने पक्ष रखा है।

वहीं सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एडिशनल एडवोकेट जनरल एमसी चतुर्वेदी और वक्फ बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी ने पक्ष रखा है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। दरसअल तीन दिन पहले एक और नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से वह अभी भी जेल में ही रहेंगे।

दरसअल फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है। वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज मुकदमा र्ज कराया था। बाद में यह केस रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था।

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