आजम खान को नहीं मिली राहत, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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रामपुर। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जमानत के लिए मजबूत दलीलें पेश कीं तो यूपी सरकार के अधिवक्ता ने भी आजम की जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। आजम के वकील ने आरोप लगाया …

रामपुर। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जमानत के लिए मजबूत दलीलें पेश कीं तो यूपी सरकार के अधिवक्ता ने भी आजम की जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। आजम के वकील ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। सुप्रीम कोर्टने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान आजम खान पर हुई हालिया एफआईआर पर कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाया है। जिसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि आजम खान आदतन अपराधी व भूमाफिया हैं और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वर्ष 2020 में मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और 2022 में आजम खान का नाम जोड़ा गया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में आजम खान का नाम जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता ने दो साल का समय क्यों लगाया। वहीं आजम खान के वकील सिब्बल ने कहा यह एफआईआर तब दर्ज हुई जब आजम जेल में थे।

आज़म खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि आज़म खान का जब बयान दर्ज किया जा रहा था तब उन्होंने जांच अधिकारी को धमकी दी है। इस दौरान एएसजी ने आज़म खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट रूम में पढ़ी। उन्होंने बताया, ‘आज़म खान ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। मेरी सरकार आएगी तो एक-एक का बदला लूंगा और तुम्हें भी इस जेल में आना होगा। मेरी सरकार आने दो देखो क्या हाल करता हूं, जिस SDM ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया उसको छोडूंगा नहीं, मेरी सरकार आने दो।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धमकी नहीं है यह तो नेता कहते ही हैं। वहीं आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा आज़म खान दो साल से जेल में हैं, उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम आज़म खान की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।

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