बाराबंकी: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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बाराबंकी। थाना सतरिख क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म व उसको भगा ले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाने पर 10 वर्ष की कठोर कारावास और 22000 के अर्थदंड से दंडित किया है। सतरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में …

बाराबंकी। थाना सतरिख क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म व उसको भगा ले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाने पर 10 वर्ष की कठोर कारावास और 22000 के अर्थदंड से दंडित किया है। सतरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 14सितंबर2016 को मुकदमा दर्ज कर किया था।

इसमें किशोरी से दुष्कर्म व भगाने के लिए आरोपी रोहित कुमार पुत्र बृजमोहन निवासी सरायमिहिर के विरुद्ध दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप दोषसिद्ध पाते हुए आज रोहित कुमार को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 22 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न दिए जाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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