Gyanvapi Masjid Case: अब 26 मई को होगी सुनवाई, दोनों पक्षों को दी जाएगी वीडियोग्राफी की कॉपी

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Edited By Amrit Vichar
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वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी हाईकोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी सौंपने का आदेश दिया है। दोनों पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्‍त दिया गया। मामले पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई टल गई है। …

वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी हाईकोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी सौंपने का आदेश दिया है। दोनों पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्‍त दिया गया।

मामले पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब 26 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट में सबसे पहले आर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी।

सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन  ने कहा कि मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में आदेश 7 11 सीपीसी के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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