सीतापुर: जिलाधिकारी के आदेश पर अपराधी मुजीब अहमद की सात करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त
सीतापुर। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत महोली, रामकोट व शहर कोतवाली इलाके में अपराधी मुजीब अहमद की सात करोड़ संपत्ति जब्त की गई। ये संपत्तियां चाचा, नौकर व भतीजे के नाम पर ली गई थीं। गैंगेस्टर मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला बट्सगंज थाना कोतवाली अपना एक संगठित गिरोह …
सीतापुर। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत महोली, रामकोट व शहर कोतवाली इलाके में अपराधी मुजीब अहमद की सात करोड़ संपत्ति जब्त की गई। ये संपत्तियां चाचा, नौकर व भतीजे के नाम पर ली गई थीं। गैंगेस्टर मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला बट्सगंज थाना कोतवाली अपना एक संगठित गिरोह बनाकर गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध करने का अपराधी है।
जिसके विरुद्ध सरकारी जमीनों पर कब्जा, नशे का कारोबार, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैण्ड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमकाने जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं। गैंगेस्टर की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था और न ही आरोपी के पास इतनी पैतृक संपत्ति है कि जिसकी आमदनी से अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीनें खरीदीं जा सकें।
विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक ने जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगेस्टर मुजीब की अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया। ऐसे में एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, एसडीएम सदर, सीओ सिटी पीयूष सिंह व तहसीलदार की मौजूदगी में कोतवाली पुलिस ने जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही की।
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