पीलीभीत: बीसलपुर चेयरमैन को मिली राहत, जमानत मंजूर
पीलीभीत, अमृत विचार। चार साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद बीसलपुर चेयरमैन नूर अहमद अंसारी को आखिरकार राहत मिल गई। जिला जज की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इसके बाद जमानत अर्जी मंजूर कर दी गई है। बीसलपुर के मोहल्ला ग्यासपुर निवासी नबी अहमद आजाद की ओर से …
पीलीभीत, अमृत विचार। चार साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद बीसलपुर चेयरमैन नूर अहमद अंसारी को आखिरकार राहत मिल गई। जिला जज की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इसके बाद जमानत अर्जी मंजूर कर दी गई है।
बीसलपुर के मोहल्ला ग्यासपुर निवासी नबी अहमद आजाद की ओर से बीसलपुर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एक एफआईआर 2018 में लिखाई गई थी।
इस मुकदमे में दो बार फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। मगर, तीसरी बार विवेचक ऋषिपाल सिंह ने इसमें बीसलपुर चेयरमैन डॉ. नूर अहमद अंसारी, उनके बेटे शाहबाज, मोहम्मद आगाज, नवी हसन आदि के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी। सभी पर नगर पालिका बीसलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और धमकाने के आरोप थे। 11 मई को बीसलपुर चेयरमैन को जेल भेज दिया था। एसीजेएम कोर्ट से उनकी जमानत नामंजूर कर दी गई थी।
इसके बाद सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की अदालत में होनी थी। मगर, कई तारीख से सुनवाई वकीलों की हड़ताल की वजह से टलती जा रही थी। बुधवार शाम को उनकी जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई और जमानत मंजूर कर दी गई है।
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